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सेबी ने सोशल इंपैक्ट फंड्स में ₹1,000 के न्यूनतम निवेश को मंजूरी दी, सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर एनपीओ के लिए नियम आसान किए.
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SEBI ने सोशल इंपैक्ट फंड्स में न्यूनतम निवेश घटाकर 1,000 रुपये किया, NPO नियमों में ढील दी.
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Moneycontrol
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23-03-2026, 17:16
SEBI ने सोशल इंपैक्ट फंड्स में न्यूनतम निवेश घटाकर 1,000 रुपये किया, NPO नियमों में ढील दी.
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SEBI ने सोशल इंपैक्ट फंड्स (SIFs) में व्यक्तियों के लिए न्यूनतम निवेश 2 लाख रुपये से घटाकर 1,000 रुपये कर दिया है.
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यह नियम तब लागू होगा जब SIFs विशेष रूप से सोशल स्टॉक एक्सचेंज (SSE) पर पंजीकृत या सूचीबद्ध NPO की प्रतिभूतियों में निवेश करेंगे.
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SSE पर NPO के लिए पंजीकरण वैधता अवधि दो से बढ़ाकर तीन साल की गई, इस अवधि में धन जुटाना अनिवार्य नहीं होगा.
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जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल (ZCZP) इश्यू के लिए न्यूनतम सदस्यता आवश्यकता 75% से घटाकर 50% की गई, यदि परियोजना लागत प्रति-यूनिट आधार पर लागू हो.
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इन सुधारों का उद्देश्य निवेशकों की भागीदारी बढ़ाना, सामाजिक उद्यमों के लिए धन जुटाने को सुव्यवस्थित करना और SSE पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना है.
Moneycontrol पर अंग्रेज़ी में पूरा लेख पढ़ें
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