1 अप्रैल 2026 से बदलेगा इनकम टैक्स कानून, नया ITR फॉर्म लाएगा सरलीकरण और पारदर्शिता

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News18•02-02-2026, 11:43
1 अप्रैल 2026 से बदलेगा इनकम टैक्स कानून, नया ITR फॉर्म लाएगा सरलीकरण और पारदर्शिता
- •वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी नए आयकर विधेयक और नए ITR फॉर्म की घोषणा की है.
- •नए फॉर्म का उद्देश्य कर दाखिल करने की प्रक्रिया को सरल बनाना है, जिससे यह पारदर्शी और स्वयं भरने में आसान हो.
- •सरकार नई कर व्यवस्था को डिफ़ॉल्ट विकल्प के रूप में बढ़ावा देना चाहती है, जिसमें पहले से भरी जानकारी और आसान अनुपालन होगा.
- •डिजिटलीकरण पर मुख्य ध्यान दिया जाएगा, जिसमें शून्य कटौती प्रमाण पत्र और तेज, त्रुटि-मुक्त फाइलिंग के लिए स्वचालित सिस्टम शामिल होंगे.
- •गैर-ऑडिट मामलों के लिए समय सीमा बढ़ाने की अटकलें हैं, जो 31 जुलाई से 31 अगस्त तक हो सकती है.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: 1 अप्रैल 2026 से करदाताओं को एक सरल, अधिक डिजिटल और पारदर्शी ITR फाइलिंग अनुभव मिलेगा.
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