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टोल भुगतान न करने पर अब मिलेगा ई-नोटिस, जुर्माने से बचने के लिए करें यह उपाय
टोल नहीं दिया तो अब आएगा ई-नोटिस, 72 घंटे बाद लगेगा दोगुना जुर्माना.
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News18
•
18-03-2026, 21:16
टोल नहीं दिया तो अब आएगा ई-नोटिस, 72 घंटे बाद लगेगा दोगुना जुर्माना.
•
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने टोलिंग को बाधा-मुक्त बनाने के लिए कड़े डिजिटल नियम लागू किए हैं.
•
टोल का भुगतान न करने पर अब तुरंत SMS, ईमेल या ऐप के जरिए ई-नोटिस भेजा जाएगा, जिसमें पूरी जानकारी होगी.
•
वाहन मालिकों को वास्तविक टोल चुकाने के लिए 72 घंटे का समय मिलेगा; भुगतान न करने पर दोगुना जुर्माना लगेगा.
•
गलत नोटिस की शिकायत 72 घंटे के भीतर ऑनलाइन दर्ज की जा सकती है, अधिकारियों को 5 दिनों में समाधान करना होगा.
•
15 दिनों के बाद भी टोल का भुगतान न होने पर VAHAN पोर्टल पर वाहन संबंधी सेवाएं (जैसे फिटनेस सर्टिफिकेट, NOC) ब्लॉक हो जाएंगी.
News18 पर हिंदी में पूरा लेख पढ़ें
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