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Moneycontrol02-02-2026, 22:05

बजट 2026: क्रिप्टो को प्रोत्साहन नहीं, गैर-अनुपालन पर सख्त जुर्माना

  • बजट 2026 में क्रिप्टोकरेंसी क्षेत्र के लिए कोई नया प्रोत्साहन नहीं दिया गया है, बल्कि नियामक अनुपालन पर ध्यान केंद्रित किया गया है.
  • आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 509 के तहत क्रिप्टो एक्सचेंजों द्वारा लेनदेन की सही रिपोर्टिंग न करने पर सख्त जुर्माने का प्रावधान किया गया है.
  • जुर्माने में विवरण प्रस्तुत करने में विफलता के लिए प्रति दिन 200 रुपये और गलत जानकारी के लिए 50,000 रुपये शामिल हैं, जो 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा.
  • क्रिप्टो लेनदेन पर 1% टीडीएस और वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (वीडीए) पर 30% फ्लैट पूंजीगत लाभ कर अपरिवर्तित रहेगा.
  • उद्योग टीडीएस में कमी, नीतिगत स्पष्टता और क्रिप्टो लाभ के मुकाबले नुकसान की भरपाई की अनुमति देने की वकालत कर रहा है.

यह क्यों महत्वपूर्ण है?: बजट 2026 ने क्रिप्टो रिपोर्टिंग अनुपालन को कड़ा किया है, जबकि कर दरें और टीडीएस अपरिवर्तित हैं.

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