सुप्रीम कोर्ट का निर्णय: डेवलपर द्वारा हुई परियोजना देरी के लिए भूस्वामी उत्तरदायी नहीं.
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सुप्रीम कोर्ट का फैसला: डेवलपर की देरी के लिए भू-मालिक जिम्मेदार नहीं.
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Moneycontrol•24-02-2026, 13:30
सुप्रीम कोर्ट का फैसला: डेवलपर की देरी के लिए भू-मालिक जिम्मेदार नहीं.
•सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि भू-मालिकों को डेवलपर के कारण होने वाली निर्माण देरी के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है, भले ही उन्होंने अपनी जमीन पर निर्माण की अनुमति दी हो.
•यह फैसला बेंगलुरु के Unishire Terraza प्रोजेक्ट के घर खरीदारों की याचिका को खारिज करते हुए NCDRC के निर्णय को बरकरार रखता है.
•अदालत ने स्पष्ट किया कि दायित्व अनुबंध के प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार पक्ष पर होता है, न कि केवल भूमि स्वामित्व या जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी (GPA) के आधार पर.
•ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट (JDA) के तहत, डेवलपर, Unishire Homes, निर्माण और वितरण दायित्वों के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार था.
•भू-मालिक शीर्षक हस्तांतरित करने और बिक्री विलेख निष्पादित करने के लिए जिम्मेदार रहते हैं, लेकिन यदि डेवलपर दोषी है तो देरी मुआवजे के लिए नहीं.