RBI का बड़ा फैसला: MSME को 20 लाख तक बिना गारंटी कर्ज, बैंक 25 लाख तक बढ़ा सकेंगे सीमा.

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News18•10-02-2026, 05:54
RBI का बड़ा फैसला: MSME को 20 लाख तक बिना गारंटी कर्ज, बैंक 25 लाख तक बढ़ा सकेंगे सीमा.
- •भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने MSME क्षेत्र के लिए ऋण दिशानिर्देशों में संशोधन किया है.
- •सूक्ष्म और लघु उद्यमों (MSEs) के लिए 'गिरवी-मुक्त' ऋण की अनिवार्य सीमा 20 लाख रुपये तक बढ़ाई गई है.
- •बैंक MSME के पिछले प्रदर्शन के आधार पर अपनी नीति के अनुसार गिरवी-मुक्त ऋण सीमा को 25 लाख रुपये तक बढ़ा सकते हैं.
- •MSE क्षेत्र की इकाइयों और PMEGP के तहत वित्तपोषित सभी इकाइयों को 20 लाख रुपये तक के ऋण के लिए कोई 'गारंटी' नहीं देनी होगी.
- •ये संशोधित निर्देश 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होंगे, जिसका उद्देश्य छोटे व्यवसायों के लिए ऋण पहुंच बढ़ाना है.
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