आरबीआई ने बिना कुछ गिरवी रखे एमएसएमई लोन बांटने का निर्देश दिया है.
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News1810-02-2026, 05:54

RBI का बड़ा फैसला: MSME को 20 लाख तक बिना गारंटी कर्ज, बैंक 25 लाख तक बढ़ा सकेंगे सीमा.

  • भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने MSME क्षेत्र के लिए ऋण दिशानिर्देशों में संशोधन किया है.
  • सूक्ष्म और लघु उद्यमों (MSEs) के लिए 'गिरवी-मुक्त' ऋण की अनिवार्य सीमा 20 लाख रुपये तक बढ़ाई गई है.
  • बैंक MSME के पिछले प्रदर्शन के आधार पर अपनी नीति के अनुसार गिरवी-मुक्त ऋण सीमा को 25 लाख रुपये तक बढ़ा सकते हैं.
  • MSE क्षेत्र की इकाइयों और PMEGP के तहत वित्तपोषित सभी इकाइयों को 20 लाख रुपये तक के ऋण के लिए कोई 'गारंटी' नहीं देनी होगी.
  • ये संशोधित निर्देश 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होंगे, जिसका उद्देश्य छोटे व्यवसायों के लिए ऋण पहुंच बढ़ाना है.

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