ब्रोकर को राहत: FIR लगते ही बिजनेस नहीं रुकेगा, SEBI ने 'फिट एंड प्रॉपर' नियम ढीले किए.
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News1804-02-2026, 19:44

ब्रोकर को राहत: FIR लगते ही बिजनेस नहीं रुकेगा, SEBI ने 'फिट एंड प्रॉपर' नियम ढीले किए.

  • SEBI ने ब्रोकर्स के लिए 'फिट एंड प्रॉपर' मानदंडों में बड़े बदलाव का प्रस्ताव किया है, जिससे उद्योग की चिंताएं दूर होंगी.
  • अब FIR या चार्जशीट दाखिल होने पर तुरंत अयोग्यता नहीं होगी; अदालत में दोष सिद्ध होने पर ही कार्रवाई होगी.
  • अयोग्य घोषित व्यक्ति शेयरों का आर्थिक स्वामित्व बरकरार रखेंगे, लेकिन उनके मतदान अधिकार रोक दिए जाएंगे.
  • SEBI किसी को 'फिट एंड प्रॉपर' न मानने से पहले सुनवाई का पूरा अवसर प्रदान करेगा.
  • कारण बताओ नोटिस के बाद कूलिंग-ऑफ अवधि को एक साल से घटाकर छह महीने कर दिया गया है.

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