एकमात्र आय के रूप में शॉर्ट-टर्म पूंजीगत लाभ: क्या इस पर कर लगता है?
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शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स: क्या है नियम और HUF से कैसे बचाएं टैक्स.
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News18•02-03-2026, 16:30
शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स: क्या है नियम और HUF से कैसे बचाएं टैक्स.
•लिस्टेड इक्विटी शेयरों की 12 महीने के भीतर बिक्री से होने वाले शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन (STCG) पर 20% और 4% सेस का फ्लैट टैक्स लगता है, यदि STT का भुगतान किया गया हो.
•अन्य कोई आय न होने पर निवासी व्यक्ति अपनी STCG को मूल छूट सीमा (पुरानी व्यवस्था में 2.5 लाख रुपये, नई व्यवस्था में 4 लाख रुपये) के साथ समायोजित कर सकते हैं.
•12 महीने से अधिक समय तक रखे गए शेयरों से होने वाले लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन (LTCG) पर 1 लाख रुपये से अधिक के लाभ पर 10% टैक्स लगता है, बिना इंडेक्सेशन लाभ के.
•हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) एक अलग करदाता है जिसके पास अपना पैन और छूट सीमाएं होती हैं, जिससे टैक्स प्लानिंग संभव होती है.
•HUF के अपने फंड से उत्पन्न आय पर HUF के हाथों में टैक्स लगता है, लेकिन उचित संरचना के बिना व्यक्तिगत धन को डायवर्ट करने पर क्लबिंग नियम लागू हो सकते हैं.