सरलीकृत आयकर अधिनियम, 2025, 1 अप्रैल से लागू होगा, पुराने कानून की जगह लेगा.

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Moneycontrol•11-01-2026, 13:23
सरलीकृत आयकर अधिनियम, 2025, 1 अप्रैल से लागू होगा, पुराने कानून की जगह लेगा.
- •आयकर अधिनियम, 2025, 1 अप्रैल से लागू होगा, जो छह दशक पुराने 1961 के कर कानून की जगह लेगा.
- •नया कानून राजस्व-तटस्थ है, जिसका उद्देश्य प्रत्यक्ष कर कानूनों को सरल बनाना, अस्पष्टताओं को कम करना और मुकदमेबाजी को घटाना है.
- •यह पाठ की मात्रा और धाराओं को लगभग 50% कम करता है और 'कर वर्ष' की एक ही प्रणाली पेश करता है, जिससे मूल्यांकन वर्ष/पिछले वर्ष का अंतर समाप्त हो जाता है.
- •करदाता अब बिना किसी दंडात्मक शुल्क के देर से आईटीआर दाखिल करने पर भी टीडीएस रिफंड का दावा कर सकते हैं.
- •2026-27 के बजट से होने वाले बदलावों को इसमें शामिल किया जाएगा; कार्यान्वयन के नियम बनाए जा रहे हैं और FY27 बजट के बाद अधिसूचित किए जाएंगे.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: भारत का नया आयकर अधिनियम, 2025, 1 अप्रैल से कर कानूनों को सरल बनाएगा और मुकदमेबाजी कम करेगा.
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