31 मार्च तक टैक्स बचाएं: एनपीएस और पीपीएफ से पाएं ₹2 लाख की अतिरिक्त छूट
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31 मार्च तक टैक्स बचाएं: PPF, NPS, SSY से पाएं ₹1.5 लाख + ₹50 हजार की छूट!
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News18•09-03-2026, 15:28
31 मार्च तक टैक्स बचाएं: PPF, NPS, SSY से पाएं ₹1.5 लाख + ₹50 हजार की छूट!
•31 मार्च तक पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) और सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) में निवेश कर टैक्स बचाएं और भविष्य के लिए धन जमा करें.
•PPF में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80C के तहत ₹1.5 लाख तक की टैक्स छूट (पुरानी टैक्स व्यवस्था) मिलती है; खाते को सक्रिय रखने के लिए ₹500 का न्यूनतम वार्षिक निवेश आवश्यक है.
•NPS में धारा 80C के तहत ₹1.5 लाख और धारा 80CCD(1B) के तहत अतिरिक्त ₹50,000 की छूट (पुरानी टैक्स व्यवस्था) उपलब्ध है.
•नई टैक्स व्यवस्था में, कर्मचारी के NPS में नियोक्ता के योगदान पर 14% तक टैक्स लाभ मिलता है; खाते को सक्रिय रखने के लिए ₹1,000 का न्यूनतम वार्षिक निवेश आवश्यक है.
•सुकन्या समृद्धि योजना में धारा 80C के तहत ₹1.5 लाख तक की टैक्स छूट (पुरानी टैक्स व्यवस्था) मिलती है, यह बेटी के अभिभावकों के लिए है; खाते को सक्रिय रखने के लिए ₹250 का न्यूनतम वार्षिक निवेश आवश्यक है.