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रेल यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना: ट्रेन टिकट रद्द करने के बदले हुए नियम
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रेलवे ने बदले टिकट रद्द करने के नियम: 50% तक कटौती, बोर्डिंग स्टेशन बदलने की सुविधा.
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News18
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24-03-2026, 20:13
रेलवे ने बदले टिकट रद्द करने के नियम: 50% तक कटौती, बोर्डिंग स्टेशन बदलने की सुविधा.
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रेलवे ने कन्फर्म टिकट रद्द करने के नियमों में बदलाव किया है, जो 1 से 15 अप्रैल के बीच लागू होंगे.
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ट्रेन छूटने से 8-24 घंटे पहले रद्द करने पर 50% और 24-72 घंटे पहले रद्द करने पर 25% कटौती होगी.
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अब ऑफलाइन टिकट कहीं से भी रद्द किए जा सकते हैं, पहले यह सुविधा केवल टर्मिनेटिंग स्टेशन पर थी.
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यात्री ट्रेन छूटने से 30 मिनट पहले तक बोर्डिंग स्टेशन बदल सकते हैं और यात्रा वर्ग अपग्रेड कर सकते हैं.
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पारदर्शिता के लिए चार्ट बनने का समय 4 घंटे से बढ़ाकर 9-18 घंटे किया गया है.
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