सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: कुत्ता काटने पर सरकार देगी मुआवजा, कर्नाटक में 5 लाख का प्रावधान.

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News18•13-01-2026, 16:10
सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: कुत्ता काटने पर सरकार देगी मुआवजा, कर्नाटक में 5 लाख का प्रावधान.
- •सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि कुत्ते के काटने पर राज्य सरकार और प्रशासन जिम्मेदार होंगे, पीड़ितों को मुआवजा देना होगा.
- •कर्नाटक में पहले से ही नीति लागू है, 20 नवंबर 2025 से कुत्ते के काटने से मौत होने पर 5 लाख रुपये का मुआवजा मिलता है.
- •गैर-घातक कुत्ते के काटने के लिए, कर्नाटक 5000 रुपये का मुआवजा देता है: 3500 रुपये पीड़ित को और 1500 रुपये इलाज के लिए.
- •सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के लिए भावनात्मक तर्कों पर लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी, संवेदनशील सार्वजनिक स्थानों से उन्हें हटाने का निर्देश दिया.
- •यह निर्णय दिल्ली-एनसीआर सहित देश भर में राज्य सरकारों की जवाबदेही बढ़ाता है ताकि आवारा कुत्तों के हमलों से सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित हो सके.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: सुप्रीम कोर्ट ने कुत्ते के काटने पर राज्य मुआवजे का आदेश दिया, कर्नाटक में मौत पर 5 लाख का प्रावधान है.
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