सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को UGC 2026 इक्विटी रेगुलेशन को लागू करने पर रोक लगा दी और कहा कि अगले आदेश तक 2012 के नियम लागू रहेंगे.
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News1829-01-2026, 18:30

सुप्रीम कोर्ट ने UGC के नए इक्विटी रेगुलेशंस 2026 पर लगाई रोक, अगली सुनवाई 19 मार्च को

  • सुप्रीम कोर्ट ने UGC के नए इक्विटी रेगुलेशंस 2026 के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी है.
  • कोर्ट ने जोर दिया कि भारत की एकता शिक्षण संस्थानों में झलकनी चाहिए, कहा कि स्कूल और कॉलेज अलग-थलग काम नहीं कर सकते.
  • नए दिशानिर्देशों के खिलाफ तीन याचिकाएं दायर की गई थीं, जिनमें कार्यकर्ता राहुल दीवान, BHU के शोधकर्ता मृत्युंजय तिवारी और अधिवक्ता विनीत जिंदल की याचिकाएं शामिल हैं.
  • 13 जनवरी, 2026 को अधिसूचित नए नियम 2012 के पुराने नियमों की जगह लेने वाले थे.
  • अगली सुनवाई 19 मार्च को निर्धारित है, और तब तक 2012 के नियम प्रभावी रहेंगे.

यह क्यों महत्वपूर्ण है?: सुप्रीम कोर्ट ने UGC के नए इक्विटी नियमों पर रोक लगाई, एकता पर जोर; 19 मार्च तक 2012 के नियम लागू.

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