छत्तीसगढ़ विधानसभा में विधेयक पारित: परीक्षा में धांधली पर 1 करोड़ जुर्माना और जेल
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छत्तीसगढ़ विधानसभा में विधेयक पारित: परीक्षा में धांधली पर 1 करोड़ जुर्माना और जेल.
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News18•20-03-2026, 17:50
छत्तीसगढ़ विधानसभा में विधेयक पारित: परीक्षा में धांधली पर 1 करोड़ जुर्माना और जेल.
•छत्तीसगढ़ विधानसभा ने सार्वजनिक भर्ती और व्यावसायिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2026 को सर्वसम्मति से पारित किया.
•धोखाधड़ी करते पकड़े जाने पर 1 से 5 साल की कैद और 5 लाख रुपये का जुर्माना लग सकता है.
•संगठित पेपर लीक या धोखाधड़ी की सुविधा देने पर 3 से 10 साल की कैद और 1 करोड़ रुपये का जुर्माना हो सकता है.
•दोषी उम्मीदवारों को 1 से 3 साल के लिए सरकारी परीक्षाओं से प्रतिबंधित किया जा सकता है; संगठित अपराध में संपत्ति जब्त होगी.
•मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि यह विधेयक भ्रष्टाचार को लक्षित करता है, जबकि विपक्ष के नेता चरणदास महंत ने छात्रों के लाभ के लिए इसका समर्थन किया.