दिल्ली आबकारी नीति मामले में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया को बरी करने के फैसले को सीबीआई ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है.
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News1803-03-2026, 09:05

केजरीवाल-सिसोदिया को छोड़ेगी नहीं CBI, दिल्ली हाईकोर्ट में गिनाई सारी गलती.

  • CBI ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में केजरीवाल और सिसोदिया सहित 23 आरोपियों को बरी करने के राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है.
  • CBI का आरोप है कि विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने 'मिनी-ट्रायल' किया और सबूतों को ठीक से नहीं समझा, अभियोजन पक्ष के मामले को चुनिंदा रूप से पढ़ा.
  • यह मामला 2021-22 की दिल्ली आबकारी नीति से संबंधित है, जिसमें CBI का दावा है कि निजी कंपनियों को वित्तीय लाभ पहुंचाने के लिए बदलाव किए गए थे.
  • CBI की 974 पन्नों की अपील में कहा गया है कि न्यायाधीश ने साजिश के मूल आधार को नजरअंदाज किया और जांचकर्ताओं के खिलाफ 'अनुचित' टिप्पणी की.
  • दिल्ली हाईकोर्ट 9 मार्च को CBI की अपील पर सुनवाई करेगा, जिससे फिर से मुकदमा या बरी करने का फैसला बरकरार रह सकता है.

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