दिल्ली-एनसीआर प्रदूषण पर CJI का सख्त आदेश: कोई बहाना नहीं, अब सिर्फ कार्रवाई होगी

दिल्ली
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News18•21-01-2026, 15:42
दिल्ली-एनसीआर प्रदूषण पर CJI का सख्त आदेश: कोई बहाना नहीं, अब सिर्फ कार्रवाई होगी
- •CJI सूर्यकांत ने दिल्ली-एनसीआर प्रदूषण पर CAQM की सिफारिशों को सख्ती से लागू करने का आदेश दिया, कहा कोई आपत्ति नहीं सुनी जाएगी.
- •सुप्रीम कोर्ट ने जोर दिया कि केवल की गई कार्रवाई की रिपोर्ट अपेक्षित है, अधिकारियों से नीतियों को लागू करने और दृश्यमान प्रभाव दिखाने का आग्रह किया.
- •CJI ने प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को हटाने, PUC प्रमाणपत्रों को सख्ती से लागू करने और पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के लिए प्रोत्साहन देने का निर्देश दिया.
- •अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने एक विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें पहचान की गई एजेंसियों और कार्रवाई के लिए तैयार धन की पुष्टि की गई.
- •स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने बताया कि प्रदूषण मरीजों की रिकवरी को धीमा करता है और श्वसन संबंधी बीमारियों को बढ़ाता है, अस्पतालों में सीलिंग-माउंटेड प्यूरीफायर अधिक प्रभावी होते हैं.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर प्रदूषण पर तत्काल, सख्त कार्रवाई का आदेश दिया, दृश्यमान परिणाम और कोई बहाना नहीं मांगा.
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