उमर खालिद जैसी ताहिर हुसैन की किस्मत, UAPA की धारा 43D(5) ने खारिज की जमानत याचिका

दिल्ली
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News18•29-01-2026, 17:54
उमर खालिद जैसी ताहिर हुसैन की किस्मत, UAPA की धारा 43D(5) ने खारिज की जमानत याचिका
- •पूर्व AAP विधायक ताहिर हुसैन, सलीम मलिक और अथर खान को 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के 'बड़ी साजिश' मामले में जमानत नहीं मिली.
- •UAPA की धारा 43D(5) निर्णायक कारक रही, दिल्ली पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ 'प्रथम दृष्टया सत्य' आरोप होने का तर्क दिया.
- •अभियोजन पक्ष ने जोर दिया कि UAPA मामलों में जमानत का मानक बहुत सख्त है, जिससे सामान्य आपराधिक कानून के सिद्धांत लागू नहीं होते.
- •अन्य आरोपियों को मिली जमानत के साथ 'समानता' के लिए आरोपियों का तर्क खारिज कर दिया गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि UAPA मामलों में भूमिकाएं भिन्न होती हैं.
- •ताहिर हुसैन पर हिंसा भड़काने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने, अथर खान पर विरोध प्रदर्शन आयोजित करने और भड़काऊ भाषण देने, और सलीम मलिक पर CAA/NRC विरोध बैठकों का आयोजन करने का आरोप है.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: UAPA के सख्त प्रावधानों और 'प्रथम दृष्टया सत्य' आरोपों के कारण ताहिर हुसैन, सलीम मलिक और अथर खान को जमानत नहीं मिली.
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