अक्षय कुमार के काफिले का एक्सीडेंट: ड्राइवर पर BNS की धारा 281, 125(A), 125(B) के तहत केस

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News18•20-01-2026, 15:08
अक्षय कुमार के काफिले का एक्सीडेंट: ड्राइवर पर BNS की धारा 281, 125(A), 125(B) के तहत केस
- •मुंबई के जुहू में अक्षय कुमार के काफिले की इनोवा से मर्सिडीज कार टकराई, जिससे इनोवा ने एक ऑटो-रिक्शा को टक्कर मार दी.
- •ऑटो-रिक्शा पलटने से उसका ड्राइवर और एक यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
- •पुलिस ने मर्सिडीज ड्राइवर राधेश्याम राय को गिरफ्तार कर लापरवाही के आरोप में BNS की धारा 281, 125(A) और 125(B) के तहत मामला दर्ज किया.
- •धारा 281 लापरवाही से गाड़ी चलाने और जान जोखिम में डालने से संबंधित है, जबकि धारा 125 चोट (125A) या गंभीर चोट (125B) के कारण लापरवाही को कवर करती है.
- •ऑटो ड्राइवर के भाई ने अक्षय कुमार से अपने भाई के इलाज और रिक्शा के नुकसान के लिए मुआवजे की अपील की है.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: अक्षय कुमार के काफिले से जुड़े हादसे में जुहू में गंभीर चोटें आईं और ड्राइवर पर कई धाराएं लगाई गईं.
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