समीर वानखेड़े को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका, 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' पर मानहानि याचिका खारिज

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News18•29-01-2026, 10:52
समीर वानखेड़े को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका, 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' पर मानहानि याचिका खारिज
- •आईआरएस अधिकारी समीर वानखेड़े की नेटफ्लिक्स और रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के खिलाफ 2 करोड़ रुपये की मानहानि याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है.
- •वानखेड़े ने आरोप लगाया था कि आर्यन खान द्वारा सह-लिखित और निर्देशित वेब सीरीज 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में उनके चरित्र को गलत तरीके से पेश किया गया, जिससे उनकी छवि खराब हुई.
- •याचिका में दावा किया गया कि सीरीज ने वानखेड़े को 2021 के कॉर्डेलिया क्रूज ड्रग्स मामले से जोड़कर नकारात्मक रूप से चित्रित किया, जिसमें उन्होंने आर्यन खान को गिरफ्तार किया था.
- •नेटफ्लिक्स और रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ने तर्क दिया कि यह सीरीज एक रचनात्मक प्रस्तुति है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत संरक्षित है, जिसका उद्देश्य किसी को बदनाम करना नहीं है.
- •अदालत ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि मानहानि का स्पष्ट मामला स्थापित नहीं हुआ, जिससे नेटफ्लिक्स और रेड चिलीज एंटरटेनमेंट को राहत मिली.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: दिल्ली हाईकोर्ट ने 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' को लेकर समीर वानखेड़े की मानहानि याचिका खारिज कर दी है.
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