Loading...
परिवार द्वारा अलग किए गए लिव-इन मुस्लिम लड़के और हिंदू लड़की को कोर्ट का आदेश
LIVE TV
LOCAL
HINDI
आपके लिए
मनोरंजन
राष्ट्रीय
खेल
बाजार
व्यवसाय और अर्थव्यवस्था
जीवनशैली
विश्व
ज्योतिष और धर्म
प्रौद्योगिकी
शिक्षा और नौकरियाँ
ऑटो
राजनीति
वायरल
विचार
Home
Local
Live TV
Loading more articles...
लिव-इन कपल को कोर्ट का आदेश: स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत करें शादी, 3 लाख की सुरक्षा राशि जमा करें.
N
News18
•
11-03-2026, 18:55
लिव-इन कपल को कोर्ट का आदेश: स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत करें शादी, 3 लाख की सुरक्षा राशि जमा करें.
•
अहमदाबाद कोर्ट ने मेहसाणा के मुस्लिम लड़के (22) और हिंदू लड़की (21) को स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी करने का आदेश दिया.
•
लिव-इन में रह रहे कपल को परिवारों ने धार्मिक मतभेदों के कारण अलग कर दिया था; लड़की को शेल्टर होम भेजा गया.
•
लड़के ने अपनी पार्टनर की कस्टडी और शादी की इच्छा जताते हुए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी.
•
कोर्ट ने लड़के को लड़की की भविष्य में अलगाव की स्थिति में वित्तीय सुरक्षा के लिए 3 लाख रुपये FD के रूप में जमा करने का निर्देश दिया.
•
शादी की प्रक्रिया पूरी होने तक लड़की अहमदाबाद के महिला शेल्टर होम में रहेगी, पंजीकरण के लिए लड़के के साथ जाने की अनुमति है.
News18 पर हिंदी में पूरा लेख पढ़ें
✦
More like this
✦
More like this
मुस्लिम लड़की-हिंदू लड़के की शादी टली, सामूहिक विवाह को लेकर फैली अफवाह के बाद विवाद.
N
News18
गुजरात में 'लव जिहाद' रोकने के लिए लव मैरिज में माता-पिता की सहमति अनिवार्य.
C
CNBC TV18
बेटी और प्रेमी को मां की हत्या के आरोप में उम्रकैद, राज खुलने के डर से की थी हत्या.
N
News18
पत्नी को बचाने भारत आए बांग्लादेशी पति को पीटा, पुलिस निष्क्रिय, कलकत्ता हाईकोर्ट जाएंगे अरिजीत.
N
News18
थलापति विजय तलाक: संगीता ने घर में रहने के लिए नई याचिका दायर की, ₹250 करोड़ ठुकराए.
N
News18
इलाहाबाद HC जज ने बेल रोस्टर से हटने की मांग की, SC ने उनके आदेश को 'चौंकाने वाला' बताया.
N
News18