तेंदुआ
अहमदाबाद
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News1805-02-2026, 15:52

किसान ने तेंदुए को जान बचाने के लिए मारा, वन्यजीव अधिनियम के तहत मामला दर्ज

  • गुजरात के गिर सोमनाथ जिले के गांगड़ा गांव में किसान बाबू नरनभाई वाजा ने एक तेंदुए को मार डाला, जिसने उन पर और उनके बेटे पर हमला किया था.
  • बाबू भाई और उनके 27 वर्षीय बेटे शार्दुल इस हमले में गंभीर रूप से घायल हो गए, बाबू भाई को 50 से अधिक टांके लगे.
  • आत्मरक्षा में तेंदुआ मारने के बावजूद, बाबू वाजा के खिलाफ वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत एक संरक्षित जंगली जानवर को मारने का मामला दर्ज किया गया है.
  • वन विभाग जांच कर रहा है कि क्या तेंदुए ने पहले हमला किया था या किसान ने उसे उकसाया था, और तेंदुए के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है.
  • भारतीय कानून आत्मरक्षा के लिए जंगली जानवर को 'सद्भावना' में मारने की अनुमति देता है यदि कोई अन्य विकल्प न बचा हो, लेकिन घटना की तत्काल रिपोर्टिंग और हथियार सौंपना अनिवार्य है.

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