
हरियाणा का धर्मांतरण विरोधी कानून, हरियाणा गैरकानूनी धर्मांतरण निषेध अधिनियम, 2022 के तहत अपराध दर्ज करके कथित 'लव जिहाद' के मामलों को संबोधित करता है।
हरियाणा गैरकानूनी धर्मांतरण निषेध अधिनियम, 2022 और भारतीय दंड संहिता के तहत कानूनी सुरक्षा मौजूद है।
'लव जिहाद' के आरोप धार्मिक धर्मांतरण और संभावित शोषण को लेकर सामाजिक चिंताओं को बढ़ाते हैं।