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हिमाचल सरकार ने विजिलेंस को RTI से बाहर किया: भ्रष्टाचार की जानकारी नहीं मिलेगी, जानें वजह
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हिमाचल सरकार ने विजिलेंस को RTI से बाहर किया; भ्रष्टाचार की जानकारी अब सीमित.
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News18
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12-03-2026, 22:05
हिमाचल सरकार ने विजिलेंस को RTI से बाहर किया; भ्रष्टाचार की जानकारी अब सीमित.
•
हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने विजिलेंस और एंटी-करप्शन ब्यूरो को RTI अधिनियम के दायरे से बाहर कर दिया है.
•
यह निर्णय RTI अधिनियम, 2005 की धारा 24 (4) के तहत लिया गया है, जिससे नागरिक सीधे जानकारी प्राप्त नहीं कर पाएंगे.
•
मुख्य सचिव संजय गुप्ता द्वारा जारी अधिसूचना में प्रशासनिक कारणों और संवेदनशील जांच प्रक्रियाओं का हवाला दिया गया है.
•
भ्रष्टाचार से संबंधित जानकारी का सार्वजनिक खुलासा जांच प्रक्रियाओं को प्रभावित कर सकता है.
•
कानून के प्रावधानों के अनुसार, भ्रष्टाचार और मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों में सीमित जानकारी मांगी जा सकती है.
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