HP पंचायत चुनाव: हाईकोर्ट का सुक्खू सरकार को झटका, 30 अप्रैल तक चुनाव कराने का आदेश

शिमला
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News18•09-01-2026, 14:23
HP पंचायत चुनाव: हाईकोर्ट का सुक्खू सरकार को झटका, 30 अप्रैल तक चुनाव कराने का आदेश
- •हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सुक्खू सरकार को 30 अप्रैल से पहले पंचायत चुनाव कराने का आदेश दिया है.
- •कोर्ट ने चुनाव आयोग और सरकार को 20 फरवरी तक चुनाव प्रक्रिया शुरू करने और 28 फरवरी तक इसे पूरा करने का निर्देश दिया है.
- •सरकार ने आपदा और 6 महीने की आवश्यकता का हवाला देते हुए चुनाव टालने की मांग की थी, जबकि चुनाव आयोग ने परीक्षाओं और जनगणना ड्यूटी के कारण कठिनाइयों पर प्रकाश डाला था.
- •हिमाचल प्रदेश में पंचायत राज संस्थाओं का कार्यकाल 31 जनवरी, 2026 को समाप्त हो रहा है, जिसमें 3577 ग्राम पंचायतें, 90 पंचायत समितियां, 11 जिला परिषदें और 71 शहरी स्थानीय निकाय शामिल हैं.
- •पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए सुक्खू सरकार के चुनाव टालने के प्रयास की आलोचना की.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: हिमाचल हाईकोर्ट ने सुक्खू सरकार के स्थगन प्रयासों को दरकिनार करते हुए 30 अप्रैल तक पंचायत चुनाव अनिवार्य किए.
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