हिमाचल पंचायत चुनाव 31 मई तक: सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को पलटा.

शिमला
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News18•13-02-2026, 12:22
हिमाचल पंचायत चुनाव 31 मई तक: सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को पलटा.
- •सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव 31 मई तक कराने का आदेश दिया है.
- •सुखू सरकार ने हाई कोर्ट के 30 अप्रैल तक चुनाव कराने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.
- •मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति यामल्या बागची की पीठ ने फैसला सुनाया, सरकार को एक महीने का अतिरिक्त समय मिला.
- •सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण रोस्टर 31 मार्च तक हर हाल में जारी करने का भी आदेश दिया है.
- •सरकार ने 2021 के एक समान मामले और आपदा का हवाला देते हुए चुनाव प्रक्रिया के लिए विस्तार की मांग की थी.
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