भोजशाला विवाद: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद नमाज पर रोक का आरोप

भारत
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Moneycontrol•24-01-2026, 21:07
भोजशाला विवाद: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद नमाज पर रोक का आरोप
- •एक मुस्लिम नेता ने आरोप लगाया कि सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेश के बावजूद, मध्य प्रदेश के धार जिले में भोजशाला-कमाल मौला मस्जिद परिसर के अंदर समुदाय के सदस्यों को उचित स्थान पर नमाज अदा करने की अनुमति नहीं दी गई.
- •जिला प्रशासन ने आरोप को खारिज करते हुए कहा कि उसने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन किया, जिसमें हिंदुओं को सरस्वती पूजा और मुसलमानों को एक अलग स्थान पर नमाज अदा करने की अनुमति दी गई थी.
- •कमाल मौला वेलफेयर सोसाइटी के अब्दुल समद का दावा है कि नमाज के लिए आवंटित स्थान वक्फ कब्रिस्तान है, न कि 'चार दीवारों' वाला क्षेत्र जिसे वे अपनी मस्जिद मानते हैं.
- •समुदाय अदालत में अवमानना याचिका दायर करने की योजना बना रहा है, आरोप है कि प्रशासन के साथ सहयोग करने के बावजूद उन्हें 'धोखा' दिया गया.
- •धार कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने कहा कि प्रशासन ने एएसआई के रिकॉर्ड पर भरोसा किया, जिसने नमाज स्थल को संरक्षित स्मारक का हिस्सा बताया था.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: मुसलमानों ने भोजशाला में नमाज पर प्रतिबंध का आरोप लगाया; प्रशासन ने दावों का खंडन किया.
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