Sonia Gandhi and Rahul Gandhi.
भारत
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Moneycontrol16-12-2025, 11:42

नेशनल हेराल्ड केस: दिल्ली कोर्ट ने ED की शिकायत पर संज्ञान लेने से किया इनकार.

  • दिल्ली की एक अदालत ने नेशनल हेराल्ड मामले में गांधी परिवार के खिलाफ ईडी की मनी लॉन्ड्रिंग शिकायत पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया.
  • अदालत ने फैसला सुनाया कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी और अन्य आरोपियों को दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर की कॉपी का अधिकार नहीं है, हालांकि उन्हें एफआईआर दर्ज होने की सूचना दी जा सकती है.
  • दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने 3 अक्टूबर को गांधी परिवार और अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के आरोप में एफआईआर दर्ज की थी.
  • न्यायाधीश ने कहा कि ईडी की शिकायत एक निजी व्यक्ति की शिकायत पर आधारित थी, न कि किसी मूल अपराध की एफआईआर पर, इसलिए उस पर संज्ञान लेना कानूनन अनुमेय नहीं है.

यह क्यों महत्वपूर्ण है?: यह फैसला नेशनल हेराल्ड मामले में गांधी के खिलाफ ED की कार्रवाई को प्रभावित करता है.

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