TMC MP Mahua Moitra (Courtesy: PTI photo)
भारत
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Moneycontrol19-12-2025, 11:07

दिल्ली HC ने महुआ मोइत्रा के खिलाफ लोकपाल का आदेश रद्द किया.

  • दिल्ली उच्च न्यायालय ने तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ CBI को आरोपपत्र दाखिल करने की अनुमति देने वाले लोकपाल के आदेश को रद्द कर दिया.
  • अदालत ने प्रक्रियात्मक त्रुटि का हवाला दिया, जिसमें कहा गया कि लोकपाल ने लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम की धारा 20(7) के अनुसार लोक सेवकों की टिप्पणियाँ प्राप्त नहीं कीं.
  • लोकपाल से अनुरोध किया गया है कि वह एक महीने के भीतर आरोपपत्र के लिए मंजूरी पर फिर से विचार करे, प्रासंगिक प्रावधानों का पालन करते हुए.
  • यह मामला कथित 'कैश-फॉर-क्वेरी' घोटाले से संबंधित है, जहाँ मोइत्रा पर व्यवसायी दर्शन हीरानंदानी से नकदी और उपहार लेने का आरोप है.
  • CBI ने मोइत्रा और हीरानंदानी के खिलाफ FIR दर्ज की थी और आरोपों के संबंध में अपनी रिपोर्ट लोकपाल को सौंपी थी.

यह क्यों महत्वपूर्ण है?: दिल्ली HC ने लोकपाल की प्रक्रियात्मक त्रुटि के कारण महुआ मोइत्रा के खिलाफ CBI के आरोपपत्र पर रोक लगाई.

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