एयर प्यूरीफायर पर GST कटौती: केंद्र ने दिल्ली हाई कोर्ट से कहा, अकेले फैसला नहीं ले सकते.

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी)
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Moneycontrol•09-01-2026, 11:52
एयर प्यूरीफायर पर GST कटौती: केंद्र ने दिल्ली हाई कोर्ट से कहा, अकेले फैसला नहीं ले सकते.
- •केंद्र ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि वह GST परिषद की मंजूरी के बिना एयर प्यूरीफायर पर GST में एकतरफा कटौती नहीं कर सकता.
- •एयर प्यूरीफायर पर GST कटौती के प्रस्ताव पर अगली GST परिषद की बैठक में चर्चा होने की उम्मीद है, जो संभवतः केंद्रीय बजट के बाद होगी.
- •सरकार ने जोर दिया कि संविधान के अनुच्छेद 279A के तहत GST परिषद ही GST दरों पर निर्णय लेने वाली एकमात्र संस्था है, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच सहमति आवश्यक है.
- •किसी भी GST दर परिवर्तन को पूरे भारत में समान रूप से लागू होना चाहिए, न कि केवल दिल्ली जैसे विशिष्ट शहरों में, क्योंकि इसके पूरे देश में राजस्व निहितार्थ हैं.
- •एयर प्यूरीफायर पर वर्तमान में 18 प्रतिशत GST लगता है; वर्गीकरण और दर संबंधी निर्णयों के लिए GST परिषद की चर्चाएँ आवश्यक हैं.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: केंद्र GST परिषद की मंजूरी के बिना एयर प्यूरीफायर पर GST कम नहीं कर सकता, बजट के बाद चर्चा की उम्मीद है.
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