कर्नाटक में सरकारी डॉक्टर निजी अस्पतालों में इनपेशेंट का इलाज नहीं कर पाएंगे: मंत्री राव

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Moneycontrol•29-01-2026, 21:24
कर्नाटक में सरकारी डॉक्टर निजी अस्पतालों में इनपेशेंट का इलाज नहीं कर पाएंगे: मंत्री राव
- •कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू राव ने सरकारी डॉक्टरों द्वारा निजी अस्पतालों में इनपेशेंट का इलाज करने पर सख्त प्रतिबंध की घोषणा की है.
- •सरकारी डॉक्टर अपनी नियमित सरकारी ड्यूटी पूरी करने के बाद केवल आउटपेशेंट विभाग (ओपीडी) में निजी क्लीनिकों या अस्पतालों में काम कर सकते हैं, बशर्ते इससे कोई व्यवधान न हो.
- •निजी प्रैक्टिस का पूरा विवरण सरकार को घोषित करना होगा; उल्लंघन करने पर संबंधित डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
- •यह निर्णय लापरवाही को रोकने, सार्वजनिक अस्पताल सेवाओं में सुधार करने और सरकारी अस्पताल के इनपेशेंट के लिए निरंतर देखभाल सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है.
- •यह कदम लोकायुक्त और कर्नाटक प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों के बाद उठाया गया है, जिसमें केरल जैसे राज्यों में समान नियमों का हवाला दिया गया है.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: कर्नाटक ने सरकारी डॉक्टरों के निजी इनपेशेंट इलाज पर रोक लगाई, ओपीडी कार्य की सशर्त अनुमति दी.
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