कर्नाटक कैबिनेट ने VB-G RAM G एक्ट को अदालत में चुनौती देने का फैसला किया.

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Moneycontrol•08-01-2026, 19:27
कर्नाटक कैबिनेट ने VB-G RAM G एक्ट को अदालत में चुनौती देने का फैसला किया.
- •कर्नाटक कैबिनेट ने सर्वसम्मति से नए VB-G RAM G एक्ट को स्वीकार न करने का फैसला किया, जो MGNREGA की जगह लेता है.
- •राज्य इस एक्ट को अदालत में चुनौती देगा, जिसमें अनुच्छेद 21 और पंचायतों के वैध अधिकारों का उल्लंघन तथा 73वें और 74वें संशोधन की भावना के खिलाफ होने का हवाला दिया गया है.
- •कैबिनेट का तर्क है कि यह एक्ट राज्यों को परामर्श प्रक्रिया से पूरी तरह बाहर करके और केंद्र की शर्तों पर 40% लागत वहन करने की उम्मीद करके संघीय ढांचे को कमजोर करता है.
- •इस एक्ट को ग्रामीण लोगों के सामाजिक और आर्थिक अधिकारों के लिए हानिकारक माना गया है, क्योंकि यह काम की उपलब्धता को केंद्रीय अधिसूचनाओं तक सीमित करता है और मजदूरी दर राज्य के न्यूनतम मजदूरी से कम तय करता है.
- •कर्नाटक इस मुद्दे को 'जनता की अदालत' में भी ले जाएगा, विशेष ग्राम सभाएं आयोजित कर इस "जनविरोधी कानून" के प्रतिकूल प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाएगा.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: कर्नाटक कैबिनेट VB-G RAM G एक्ट को संवैधानिक और संघीय उल्लंघन बताते हुए कानूनी चुनौती देगा.
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