मद्रास HC ने कार्तिगई दीपम अवमानना मामले में मदुरै अधिकारियों को फटकारा.

भारत
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Moneycontrol•10-01-2026, 08:03
मद्रास HC ने कार्तिगई दीपम अवमानना मामले में मदुरै अधिकारियों को फटकारा.
- •मद्रास उच्च न्यायालय ने कार्तिगई दीपम दीपक जलाने की रस्म से संबंधित अवमानना मामले में जवाब देने में विफल रहने पर तमिलनाडु सरकार और मदुरै अधिकारियों की कड़ी आलोचना की.
- •न्यायमूर्ति जीआर स्वामीनाथन ने तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर दीपक जलाने की अनुमति देने वाले अपने पहले के आदेश का पालन न करने पर मदुरै के अधिकारियों के प्रति नाराजगी व्यक्त की.
- •अदालत ने मंदिर प्रशासन से मंदिर की जमीन पर पास की दरगाह द्वारा झंडा बांधने के बारे में सवाल किया, पूछा कि आपराधिक अतिचार का मामला क्यों दर्ज नहीं किया गया.
- •एक खंडपीठ ने न्यायमूर्ति स्वामीनाथन के आदेश को बरकरार रखा, राज्य के इस दावे को खारिज कर दिया कि यह अनुष्ठान सार्वजनिक शांति भंग कर सकता है और कहा कि दीपा थून मंदिर की जमीन पर है.
- •अदालत ने देवस्थानम को एएसआई और पुलिस के परामर्श से दीपक जलाने का निर्देश दिया, प्रतिभागियों को सीमित किया और जिला कलेक्टर की निगरानी अनिवार्य की.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: मद्रास HC ने कार्तिगई दीपम अनुष्ठान को बरकरार रखा, मदुरै अधिकारियों को अवमानना के लिए फटकारा.
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