सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को आदेश: 4 महीने में EPF वेतन सीमा संशोधित करें

भारत
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Moneycontrol•05-01-2026, 17:57
सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को आदेश: 4 महीने में EPF वेतन सीमा संशोधित करें
- •सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को चार महीने के भीतर EPF वेतन सीमा संशोधन पर निर्णय लेने का निर्देश दिया.
- •मौजूदा 15,000 रुपये/माह की सीमा एक दशक से अधिक समय से अपरिवर्तित है, जिससे कई श्रमिक सामाजिक सुरक्षा से बाहर हैं.
- •नवीन प्रकाश नौटियाल की याचिका ने पुरानी सीमा के प्रभाव और मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर प्रकाश डाला.
- •याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि स्थिर सीमा EPFO के कल्याणकारी उद्देश्य को विफल करती है, क्योंकि न्यूनतम मजदूरी अक्सर इससे अधिक होती है.
- •सार्वजनिक लेखा समिति और EPFO की उप-समिति की आवधिक संशोधन की सिफारिशें केंद्र के पास लंबित हैं.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को पुरानी EPF वेतन सीमा को तत्काल संशोधित करने का निर्देश दिया है.
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