Supreme Court of India
भारत
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Moneycontrol17-12-2025, 17:34

दिल्ली प्रदूषण पर SC सख्त: 'पूरी तरह विफल' बताया, BS-IV आदेश बदला, टोल प्लाजा बंद करने का निर्देश.

  • सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण नियंत्रण उपायों को "पूरी तरह विफल" बताया और दीर्घकालिक योजना की आवश्यकता पर जोर दिया.
  • SC ने अपने 12 अगस्त के आदेश को संशोधित किया: BS-IV और नए वाहनों को उम्र (10/15 वर्ष) के आधार पर कार्रवाई से छूट दी गई, जबकि BS-III और पुराने वाहनों पर कार्रवाई हो सकती है.
  • अदालत ने दिल्ली की सीमा पर टोल प्लाजा पर गंभीर यातायात भीड़ पर चिंता जताई, जो प्रदूषण और जाम का कारण बनती है.
  • SC ने MCD को नौ टोल प्लाजा पर अस्थायी रूप से टोल संग्रह निलंबित करने पर विचार करने का निर्देश दिया और NHAI को MCD के टोल बूथों को स्थानांतरित करने का पता लगाने को कहा.
  • SC ने स्कूल बंद करने के मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, इसे अस्थायी राहत के लिए अंतरिम नीतिगत निर्णय बताया.

यह क्यों महत्वपूर्ण है?: SC ने दिल्ली के प्रदूषण प्रयासों को विफल बताया, वाहन नियमों में बदलाव किया और टोल प्लाजा पर ध्यान दिया.

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