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Moneycontrol09-01-2026, 16:55

सुप्रीम कोर्ट ने महिला कुत्ता खिलाने वालों से कहा: FIR दर्ज करें, हाईकोर्ट जाएं.

  • सुप्रीम कोर्ट ने महिला कुत्ता खिलाने वालों के खिलाफ उत्पीड़न और हिंसा के आरोपों पर सीधे सुनवाई करने से इनकार कर दिया.
  • जस्टिस नाथ, संदीप मेहता और एनवी अंजारिया की पीठ ने कहा कि ऐसी शिकायतें सामान्य आपराधिक कानून के दायरे में आती हैं.
  • पीड़ित व्यक्तियों को FIR दर्ज करने और संबंधित हाईकोर्ट से राहत मांगने की सलाह दी गई.
  • सीनियर एडवोकेट महालक्ष्मी पावनी ने महिला खिलाने वालों के खिलाफ कथित छेड़छाड़, मारपीट और मानहानि की घटनाओं पर प्रकाश डाला, जिसमें गाजियाबाद का एक मामला और हरियाणा की हाउसिंग सोसायटियों में बाउंसरों का उपयोग शामिल है.
  • कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उसका दायरा सार्वजनिक स्थानों पर आवारा कुत्तों तक सीमित है, न कि व्यक्तिगत हिंसा या कुत्ते के प्रजनन जैसे व्यापक नीतिगत मुद्दों तक.

यह क्यों महत्वपूर्ण है?: सुप्रीम कोर्ट ने महिला कुत्ता खिलाने वालों को हमले की शिकायतों के लिए मौजूदा कानूनी रास्ते अपनाने का निर्देश दिया.

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