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सुप्रीम कोर्ट ने बाबर-नामित मस्जिदों पर राष्ट्रव्यापी कार्रवाई की याचिका खारिज की.
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सुप्रीम कोर्ट ने बाबर के नाम पर मस्जिदों के खिलाफ याचिका खारिज की.
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Moneycontrol
•
20-02-2026, 12:38
सुप्रीम कोर्ट ने बाबर के नाम पर मस्जिदों के खिलाफ याचिका खारिज की.
•
सुप्रीम कोर्ट ने बाबर या बाबरी मस्जिद के नाम पर मस्जिदों के निर्माण को रोकने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है.
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याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि मुगल शासक बाबर एक "हिंदू विरोधी आक्रमणकारी" था जिसने कई हिंदुओं की हत्या की थी.
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यह याचिका मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के निर्माण के जवाब में दायर की गई थी, जिसे जन उन्नयन पार्टी के प्रमुख हुमायूं कबीर ने शुरू किया था.
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हुमायूं कबीर ने पूजा स्थलों के निर्माण के अपने संवैधानिक अधिकार पर जोर दिया और कहा कि कानूनी चुनौतियां मस्जिद के निर्माण को नहीं रोकेंगी.
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कबीर ने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के साथ एक अस्पताल और एक विश्वविद्यालय बनाने की भी योजना की घोषणा की.
Moneycontrol पर अंग्रेज़ी में पूरा लेख पढ़ें
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