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झारखंड में होल्डिंग टैक्स बकायादारों पर सख्ती: 31 मार्च तक भुगतान न करने पर होगी कार्रवाई.
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झारखंड में होल्डिंग टैक्स बकायेदारों पर सख्ती: 31 मार्च तक भुगतान नहीं तो होगी कार्रवाई.
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News18
•
17-03-2026, 17:32
झारखंड में होल्डिंग टैक्स बकायेदारों पर सख्ती: 31 मार्च तक भुगतान नहीं तो होगी कार्रवाई.
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नगर निगम ने 72 होल्डिंग टैक्स बकायेदारों को नोटिस जारी किया है.
•
सभी बकायेदारों को 31 मार्च 2026 तक बकाया राशि जमा करने का निर्देश दिया गया है.
•
निर्धारित तिथि से पहले संपत्ति का मूल्यांकन कराना अनिवार्य है ताकि सही कर निर्धारण हो सके.
•
यह कार्रवाई झारखंड नगर पालिका कर अधिनियम 2011 की धारा 590 के तहत की जा रही है.
•
समय पर भुगतान न करने पर धारा 184 के तहत जुर्माना, संपत्ति जब्त या अन्य कानूनी कार्रवाई हो सकती है.
News18 पर हिंदी में पूरा लेख पढ़ें
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