जस्टिस कौरव ने शाहरुख खान और नेटफ्लिक्स के खिलाफ वानखेड़े का मानहानि मुकदमा खारिज किया

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News18•30-01-2026, 16:41
जस्टिस कौरव ने शाहरुख खान और नेटफ्लिक्स के खिलाफ वानखेड़े का मानहानि मुकदमा खारिज किया
- •दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने आईआरएस अधिकारी समीर वानखेड़े द्वारा नेटफ्लिक्स और रेड चिलीज़ एंटरटेनमेंट के खिलाफ दायर ₹2 करोड़ के मानहानि मुकदमे को खारिज कर दिया.
- •यह मुकदमा आर्यन खान द्वारा निर्देशित वेब सीरीज "द बा***ड्स ऑफ बॉलीवुड" से संबंधित था, जिसमें वानखेड़े ने दावा किया था कि उन्हें उपहास का पात्र बनाया गया था.
- •न्यायमूर्ति कौरव के इस फैसले से शाहरुख खान और उनके परिवार को राहत मिली है, क्योंकि वानखेड़े ने एसआरके के प्रोडक्शन हाउस को भी प्रतिवादियों में नामित किया था.
- •मध्य प्रदेश के डोंगरगांव में जन्मे न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव का कानूनी करियर शानदार रहा है, उन्होंने मध्य प्रदेश के उप महाधिवक्ता और अतिरिक्त महाधिवक्ता के रूप में कार्य किया है.
- •उन्हें 2021 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था और बाद में 2022 में दिल्ली उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया, जहाँ उन्होंने कई महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई की है.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: जस्टिस कौरव के फैसले से समीर वानखेड़े का मानहानि मुकदमा खारिज होने से शाहरुख खान को राहत मिली है.
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