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पत्नी के 4 दिन में गर्भवती होने के दावे पर आर्मी जवान हाईकोर्ट पहुंचा, तलाक मामले में नया मोड़
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4 दिन में प्रेगनेंसी का दावा: MP हाईकोर्ट ने DNA टेस्ट का आदेश दिया, तलाक केस में नया मोड़.
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News18
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06-02-2026, 11:10
4 दिन में प्रेगनेंसी का दावा: MP हाईकोर्ट ने DNA टेस्ट का आदेश दिया, तलाक केस में नया मोड़.
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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक आर्मी जवान और उसकी पत्नी के तलाक मामले में फैमिली कोर्ट के DNA टेस्ट के आदेश को बरकरार रखा है.
•
जवान ने दावा किया कि अक्टूबर 2015 में उसके घर लौटने के सिर्फ चार दिन बाद ही पत्नी ने गर्भवती होने की बात कही, जो चिकित्सकीय रूप से संदिग्ध है.
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कोर्ट ने स्पष्ट किया कि DNA टेस्ट का उद्देश्य पत्नी के खिलाफ व्यभिचार के आरोपों की जांच करना है, न कि बच्चे की वैधता पर सवाल उठाना.
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DNA सैंपल देने से इनकार करने पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 114(h) या BSA 2023 के तहत पत्नी के खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जा सकता है.
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तीन तलाक याचिकाओं और लगभग एक दशक से चल रहा यह मामला ऐसे ही पारिवारिक विवादों के लिए एक महत्वपूर्ण मिसाल कायम करता है.
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