मध्य प्रदेश सरकार ने गेहूं खरीद के नियम बदले, उपार्जन केंद्रों पर पुरानी गलतियां नहीं दोहराई जाएंगी
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MP में गेहूं खरीद के नियम बदले, उपार्जन केंद्रों में नहीं होंगी पुरानी गलतियां.
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News18•18-03-2026, 19:54
MP में गेहूं खरीद के नियम बदले, उपार्जन केंद्रों में नहीं होंगी पुरानी गलतियां.
•मध्य प्रदेश सरकार ने गेहूं खरीद के नियम बदले, 3623 उपार्जन केंद्र स्थापित किए गए हैं.
•गेहूं की खरीद 2625 रुपये प्रति क्विंटल की दर से होगी, जिसमें केंद्र सरकार से 2585 रुपये और राज्य सरकार से 40 रुपये का बोनस शामिल है.
•किसानों की सुविधाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए 16 बिंदुओं पर SOP जारी की गई है, जिसमें तौल कांटे, शेड, पीने का पानी, बैठने की व्यवस्था और इंटरनेट कंप्यूटर जैसी सुविधाएं शामिल हैं.
•सरकार ने 8 मिलियन टन गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा है, जो पिछले साल से 0.5 मिलियन टन अधिक है.
•इस बार खराब स्टॉक वाले गोदामों को उपार्जन केंद्र नहीं बनाया जाएगा और किसानों को 25 किलोमीटर से अधिक दूर नहीं जाना होगा.