नवी मुंबई कोर्ट ने बांग्लादेशी घुसपैठियों की 'गरीबी' की दलील खारिज की, निर्वासन का आदेश.

मुंबई
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News18•24-12-2025, 17:47
नवी मुंबई कोर्ट ने बांग्लादेशी घुसपैठियों की 'गरीबी' की दलील खारिज की, निर्वासन का आदेश.
- •बांग्लादेशी नागरिक हैदर अली अशरफ अली (29) और फातिमा गफूर शेख (34) को नवी मुंबई कोर्ट ने अवैध निवास के लिए दोषी ठहराया.
- •जनवरी में कोपरगांव से बिना वैध पासपोर्ट या वीजा के गिरफ्तार किया गया; हैदर ने जाली आधार कार्ड का भी इस्तेमाल किया था.
- •कोर्ट ने उनकी 'गरीबी' की दलील खारिज कर दी, राष्ट्रीय सुरक्षा और अवैध घुसपैठ की गंभीरता पर जोर दिया.
- •11 महीने की कैद और 500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई; पहले से जेल में बिताई अवधि को समायोजित किया गया.
- •नवी मुंबई पुलिस कमिश्नर को बांग्लादेश हाई कमीशन के माध्यम से निर्वासन प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया गया.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: नवी मुंबई कोर्ट ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को दोषी ठहराया, 'गरीबी' की दलील खारिज कर निर्वासन का आदेश दिया.
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