भारत में छिपकर रह रहे 2 बांग्लादेशी दोषी करार, सजा पूरी होते ही निकाले जाएंगे. (AI से बनाई प्रतीकात्मक तस्वीर)
मुंबई
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News1824-12-2025, 17:47

नवी मुंबई कोर्ट ने बांग्लादेशी घुसपैठियों की 'गरीबी' की दलील खारिज की, निर्वासन का आदेश.

  • बांग्लादेशी नागरिक हैदर अली अशरफ अली (29) और फातिमा गफूर शेख (34) को नवी मुंबई कोर्ट ने अवैध निवास के लिए दोषी ठहराया.
  • जनवरी में कोपरगांव से बिना वैध पासपोर्ट या वीजा के गिरफ्तार किया गया; हैदर ने जाली आधार कार्ड का भी इस्तेमाल किया था.
  • कोर्ट ने उनकी 'गरीबी' की दलील खारिज कर दी, राष्ट्रीय सुरक्षा और अवैध घुसपैठ की गंभीरता पर जोर दिया.
  • 11 महीने की कैद और 500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई; पहले से जेल में बिताई अवधि को समायोजित किया गया.
  • नवी मुंबई पुलिस कमिश्नर को बांग्लादेश हाई कमीशन के माध्यम से निर्वासन प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया गया.

यह क्यों महत्वपूर्ण है?: नवी मुंबई कोर्ट ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को दोषी ठहराया, 'गरीबी' की दलील खारिज कर निर्वासन का आदेश दिया.

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