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महाराष्ट्र का नया कानून: डिजिटल उत्पीड़न अब गंभीर अपराध, 3 साल तक की जेल.
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News18
•
26-03-2026, 15:41
महाराष्ट्र का नया कानून: डिजिटल उत्पीड़न अब गंभीर अपराध, 3 साल तक की जेल.
•
महाराष्ट्र विधानसभा ने भारतीय न्याय संहिता के तहत डिजिटल उत्पीड़न को गंभीर अपराध बनाने वाला विधेयक पारित किया है.
•
'मेरे बाबू ने खाना खाया...' जैसे मैसेज से महिला असहज महसूस करती है तो अब 3 साल तक की जेल हो सकती है.
•
यह नया कानून यौन उत्पीड़न की परिभाषा का विस्तार करता है, जिसमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ईमेल और फोन संचार शामिल हैं.
•
यह प्रावधान 'शक्ति' विधेयक का हिस्सा है, जिसे महिलाओं की बेहतर सुरक्षा के लिए नए केंद्रीय कानूनों के अनुसार संशोधित किया गया है.
•
विधेयक में एसिड अटैक पीड़ितों के लिए भी प्रावधान हैं, जिसमें गोपनीयता और सहायता सुनिश्चित की गई है.
News18 पर हिंदी में पूरा लेख पढ़ें
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