पुणे में गड्ढों से मौत/चोट पर मुआवजा: ₹6 लाख तक, क्लेम प्रक्रिया शुरू.

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News18•19-12-2025, 14:43
पुणे में गड्ढों से मौत/चोट पर मुआवजा: ₹6 लाख तक, क्लेम प्रक्रिया शुरू.
- •पुणे नगर निगम (PMC) ने सड़क के गड्ढों के कारण होने वाली दुर्घटनाओं और मौतों के लिए मुआवजे की क्लेम प्रक्रिया शुरू की है.
- •यह बॉम्बे हाई कोर्ट के 13 अक्टूबर, 2025 के आदेश के बाद आया है, जिसमें PMC को सुरक्षित सड़कों के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था.
- •मुआवजा राशि: मृत्यु के लिए ₹6 लाख, और गंभीर चोटों के लिए ₹50,000 से ₹2.5 लाख, जो 6-8 सप्ताह के भीतर देय होगा.
- •मुआवजे के भुगतान में देरी होने पर 9% ब्याज लगेगा; PMC ने प्रत्येक दावे की जांच के लिए एक समिति का गठन किया है.
- •आवेदन, जिसमें दुर्घटना विवरण, मेडिकल रिपोर्ट, FIR और सबूत शामिल हैं, PMC सड़क विभाग में जमा करने होंगे.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: पुणे में अब गड्ढों से होने वाली दुर्घटनाओं पर मुआवजा मिलेगा, मृत्यु पर ₹6 लाख तक का क्लेम संभव है.
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