सेबी बोर्ड की 17 दिसंबर को हुई मीटिंग में सेबी (म्यूचुअल फंड्स) रेगुलेशंस, 2026 को मंजूरी मिल गई।
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Moneycontrol17-12-2025, 21:59

SEBI ने म्यूचुअल फंड फीस में किए बड़े बदलाव, निवेशकों को मिलेगा फायदा.

  • SEBI ने म्यूचुअल फंड निवेशकों के हित में TER फ्रेमवर्क में महत्वपूर्ण बदलावों को मंजूरी दी, जिससे फंड प्रबंधन खर्च का बोझ कम होगा.
  • STT, GST, स्टाम्प ड्यूटी और CTT जैसे शुल्क अब TER गणना में शामिल नहीं होंगे, इन्हें BER से अलग से वसूला जाएगा.
  • SEBI (म्यूचुअल फंड्स) रेगुलेशंस, 2026 को मंजूरी मिली, जो 1996 के नियमों की जगह लेंगे और ब्रोकरेज व डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन नियमों को सख्त करेंगे.
  • एग्जिट लोड से संबंधित अतिरिक्त 5 bps का खर्च हटाया गया; इक्विटी कैश ट्रांजैक्शन के लिए ब्रोकरेज कैप 2 bps से बढ़ाकर 6 bps किया गया.
  • इंडेक्स फंड्स, ETFs (1.0% से 0.9%), लिक्विड स्कीम-आधारित फंड ऑफ फंड्स (0.9%) और क्लोज-एंडेड इक्विटी स्कीम्स (1.25% से 1%) के लिए BER घटाया गया.

यह क्यों महत्वपूर्ण है?: SEBI के नए TER नियम और रेगुलेशंस म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए लागत घटाएंगे और पारदर्शिता बढ़ाएंगे.

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