अरावली माइनिंग पर केंद्र का बयान: SC की परिभाषा से सुरक्षा मजबूत, नए लीज पर प्रतिबंध

देश
N
News18•21-12-2025, 20:38
अरावली माइनिंग पर केंद्र का बयान: SC की परिभाषा से सुरक्षा मजबूत, नए लीज पर प्रतिबंध
- •केंद्र सरकार ने अरावली की परिभाषा बदलने के दावों का खंडन किया, कहा कि सुप्रीम कोर्ट की परिभाषा सुरक्षा को मजबूत करती है.
- •सुप्रीम कोर्ट ने अरावली क्षेत्र में नए खनन पट्टों पर प्रतिबंध लगा दिया है, नई परिभाषा के तहत 90% से अधिक क्षेत्र संरक्षित होगा.
- •मई 2024 में गठित एक समिति ने दुरुपयोग रोकने के लिए राज्यों में अरावली की परिभाषा को मानकीकृत किया; SC ने 20 नवंबर 2025 को सिफारिशें स्वीकार कीं.
- •परिभाषा के अनुसार, आसपास की भूमि से 100 मीटर या अधिक ऊँची भू-आकृति को पहाड़ी माना जाता है, और इसकी निचली सीमा के भीतर खनन प्रतिबंधित है.
- •सरकार ने उन दावों का खंडन किया कि 100 मीटर से कम ऊँचाई वाले क्षेत्र खनन के लिए खुले हैं; प्रतिबंध पूरे पहाड़ी तंत्र पर लागू होता है.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: SC-अनिवार्य अरावली परिभाषा सुरक्षा को मजबूत करती है, नए खनन पर प्रतिबंध लगाती है, 90% से अधिक क्षेत्र को कवर करती है.
✦
More like this
Loading more articles...





