कुलदीप सिंह को कोर्ट से राहत मिली.
देश
N
News1824-12-2025, 19:30

कुलदीप सेंगर को राहत: पॉक्सो एक्ट की 'पब्लिक सर्वेंट' परिभाषा बनी ढाल.

  • दिल्ली हाई कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर की नाबालिग बलात्कार मामले में आजीवन कारावास की सजा निलंबित की.
  • सजा निलंबन का आधार पॉक्सो एक्ट की धारा-5 में 'पब्लिक सर्वेंट' की परिभाषा में MLA का शामिल न होना है.
  • मामला 2019 के पॉक्सो संशोधन से पहले का है; सेंगर ने तब की न्यूनतम 10 साल की सजा में से 7 साल काटे हैं.
  • इस फैसले से पॉक्सो एक्ट की 'पब्लिक सर्वेंट' परिभाषा और जांच एजेंसियों पर सवाल उठे हैं.
  • सेंगर अभी भी पीड़िता के पिता की हत्या के मामले में राहत का इंतजार कर रहे हैं; 5 किमी दायरे में रहने की शर्त.

यह क्यों महत्वपूर्ण है?: पॉक्सो एक्ट की 'पब्लिक सर्वेंट' परिभाषा में तकनीकी खामी से सेंगर की सजा निलंबित हुई.

More like this

Loading more articles...