कुलदीप सेंगर केस में दिल्ली हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र के पूर्व सीएम एआर अंतुले केस को नजीर बनाया है.
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News1825-12-2025, 16:16

विधायक पब्लिक सर्वेंट नहीं: दिल्ली HC ने कुलदीप सेंगर की सजा घटाई, एआर अंतुले केस का हवाला.

  • दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्नाव रेप केस में कुलदीप सेंगर की आजीवन कारावास की सजा घटाकर सात साल की.
  • कोर्ट ने एआर अंतुले बनाम रामदास श्रीनिवास नायक मामले का हवाला देते हुए विधायक को IPC की धारा 21 के तहत 'पब्लिक सर्वेंट' नहीं माना.
  • सेंगर ने सात साल की सजा पूरी कर ली है, जिससे इस मामले में उनकी रिहाई का रास्ता साफ हो गया है, पर अन्य मामलों के कारण वह जेल में रहेंगे.
  • एआर अंतुले केस (1988 सुप्रीम कोर्ट का फैसला) ने स्थापित किया कि विधायकों को सरकारी वेतन या वैधानिक शक्तियां नहीं मिलतीं, इसलिए वे पब्लिक सर्वेंट नहीं हैं.
  • पूर्व महाराष्ट्र सीएम एआर अंतुले पर सीमेंट घोटाले में भ्रष्टाचार के आरोप थे, जहां उन्होंने ट्रस्टों को दान के बदले सीमेंट कोटा आवंटित किया था.

यह क्यों महत्वपूर्ण है?: दिल्ली HC ने एआर अंतुले केस के आधार पर सेंगर की सजा घटाई, कहा विधायक पब्लिक सर्वेंट नहीं.

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