सज्जन कुमार को 1984 सिख विरोधी दंगा मामले में दिल्ली कोर्ट से मिली राहत

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News18•22-01-2026, 11:14
सज्जन कुमार को 1984 सिख विरोधी दंगा मामले में दिल्ली कोर्ट से मिली राहत
- •पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार को 1984 के सिख विरोधी दंगा मामले से जुड़े एक मामले में दिल्ली की एक अदालत ने बरी कर दिया है.
- •यह मामला दिल्ली के जनकपुरी और विकासपुरी इलाकों में हुई हिंसा से संबंधित था, जिसमें उन पर दंगा भड़काने और दुश्मनी फैलाने का आरोप था.
- •अगस्त 2023 में, एक अदालत ने उन पर दंगा और दुश्मनी फैलाने का आरोप लगाया था, लेकिन इस विशिष्ट मामले में उन्हें हत्या और आपराधिक साजिश के आरोपों से बरी कर दिया था.
- •सज्जन कुमार वर्तमान में 1984 के सिख विरोधी दंगों के एक अन्य मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं, जहां उन्हें दिल्ली उच्च न्यायालय ने पालम कॉलोनी में पांच लोगों की मौत के लिए दोषी ठहराया था.
- •नानावती आयोग ने दंगों के दौरान दिल्ली में 2,733 मौतों की सूचना दी थी, जिसमें 587 प्राथमिकी दर्ज की गई थीं, जिसके परिणामस्वरूप केवल 28 मामलों में दोषसिद्धि हुई थी.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: सज्जन कुमार को एक 1984 सिख विरोधी दंगा मामले में बरी किया गया, लेकिन दूसरे में जेल में हैं.
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