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वंदे मातरम के नए दिशानिर्देश: स्कूल, सिनेमा हॉल में अनिवार्यता, गाने की अवधि और अंतरा
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वंदे मातरम अनिवार्य: राष्ट्रगीत के नए नियम, कहां खड़ा होना है और कहां नहीं
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News18
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11-02-2026, 11:27
वंदे मातरम अनिवार्य: राष्ट्रगीत के नए नियम, कहां खड़ा होना है और कहां नहीं
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गृह मंत्रालय ने 'वंदे मातरम' को सरकारी कार्यक्रमों में अनिवार्य बनाने के लिए 10 पन्नों के नए दिशानिर्देश जारी किए हैं.
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वंदे मातरम के सभी छह छंद, जिसकी अवधि 3 मिनट 10 सेकंड है, गाए या बजाए जाएंगे; यदि दोनों मौजूद हों तो राष्ट्रगान से पहले वंदे मातरम होगा.
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वंदे मातरम के दौरान सावधान की मुद्रा में खड़ा होना अनिवार्य है, जैसा कि राष्ट्रगान के दौरान होता है.
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नागरिक सम्मान समारोहों, राजकीय कार्यक्रमों, झंडा फहराने और सरकारी सांस्कृतिक कार्यक्रमों में अनिवार्य; स्कूलों में प्रोत्साहित किया गया है.
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सिनेमा हॉल, निजी, धार्मिक, सामाजिक या अनौपचारिक आयोजनों में अनिवार्य नहीं; फिल्मों के दौरान दर्शकों को खड़ा होना आवश्यक नहीं है.
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