केंद्र के नए अपशिष्ट प्रबंधन नियम: अब चार डस्टबिन अनिवार्य, उल्लंघन पर भारी जुर्माना
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नए कचरा नियम: अब 4 डस्टबिन अनिवार्य, उल्लंघन पर भारी जुर्माना लगेगा.
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News18•02-04-2026, 17:15
नए कचरा नियम: अब 4 डस्टबिन अनिवार्य, उल्लंघन पर भारी जुर्माना लगेगा.
•नए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2026 के तहत सभी प्रतिष्ठानों के लिए चार श्रेणियों में कचरा अलग करना अनिवार्य है.
•पहले की दो-डस्टबिन प्रणाली (गीला/सूखा) को हटाकर चार-डस्टबिन प्रणाली लागू की गई है, जिसका उद्देश्य अपशिष्ट प्रसंस्करण क्षमता बढ़ाना और प्रदूषण कम करना है.
•कचरे की श्रेणियां: हरा (गीला), नीला (सूखा), लाल (सैनिटरी), काला (खतरनाक/विशेष).
•स्वच्छता कर्मचारी बिना अलग किए गए कचरे को लेने से मना कर सकते हैं; परिवहन के दौरान कचरे को मिलने से रोकने के लिए चार डिब्बों वाले विशेष वाहनों का उपयोग किया जाएगा.
•"प्रदूषणकर्ता भुगतान करेगा" सिद्धांत लागू होगा, नियमों का पालन न करने पर जुर्माना लगाया जाएगा, खासकर बड़े कचरा उत्पादकों पर.